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आदर्श चुनाव आचार संहिता शुरू होने के 24 घंटे के भीतर हटेगी प्रचार सामग्री

आदर्श चुनाव आचार संहिता शुरू होने के 24 घंटे के भीतर हटेगी प्रचार सामग्री ।

सरकाघाट, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम सरकाघाट स्वाति डोगरा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता शुरू होते ही सभी प्रकार की प्रचार सामग्री को सरकारी भवनों से 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों से 48 घंटे और निजी भवनों में लगी सभी प्रकार की प्रचार सामग्री को 72 घंटों के भीतर हटाना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि हटाई गई प्रचार सामग्री की सूचना निर्धारित समय में सहायक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि प्रचार सामग्री में सभी प्रकार के बैनर, होर्डिंग, नारा लेखन, दीवार लेखन इत्यादि शामिल रहेंगे। स्वाति डोगरा ने कहा कि सभी सरकारी विभाग अपने भवनों, वैबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप तथा अन्य सोशल मीडिया पर लगी विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री को निर्धारित समय के भीतर स्वयं हटाना सुनिश्चित करें।

एसडीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होते ही केवल उन्हीं विकास निर्माण कार्यों की अनुमति रहेगी जो पहले से जारी हैं। इसके अलावा कोई भी नया विकास कार्य शुरू नहीं किया जा सकेगा। साथ ही सभी विभागों को आचार संहिता लागू होते ही चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की सूची सहायक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा कराने के भी निर्देश दिए।

बैठक में सैक्टर मैजिस्ट्रेट, सैक्टर ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, महाजन राव व अन्य उपस्थित रहे।

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